हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 5 मई : 2025,
लखनऊ: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नागरिकता मामले में सोमवार, 5 मई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में जल्द से जल्द अंतिम निर्णय ले और याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी दे।
कोर्ट ने कहा: केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, देरी पर होगी अवमानना
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यह मामला भारत सरकार और यूके सरकार के बीच का विषय है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर केंद्र कोई निर्णय लेता है, तो याचिकाकर्ता पुनः हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी कि यदि भारत सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती, तो इसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। फिलहाल, कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए मामले को समाप्त कर दिया है।
क्या है मामला? – याचिकाकर्ता ने उठाए राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल
यह याचिका एस विग्नेश शिशिर नामक व्यक्ति ने दाखिल की थी। याचिका में दावा किया गया कि राहुल गांधी के पास यूनाइटेड किंगडम (यूके) की नागरिकता है और उन्होंने दोहरी नागरिकता को लेकर नियमों का उल्लंघन किया है।
याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि गांधी ने अपने दस्तावेजों में ब्रिटिश नागरिकता का उल्लेख किया है और इस संबंध में पहले भी दो बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजी गई थी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब जाकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
अनुच्छेद 9 का हवाला, सीबीआई जांच की भी मांग
भारत के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक साथ भारतीय और किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रख सकता। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर सीबीआई से मामले की जांच कराने की भी मांग की थी।
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पहले से लंबित
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसी विषय पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई यह कहकर टाल दी थी कि पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं पर निर्णय का इंतजार किया जाएगा।