हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
अलीगढ़,।
दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब जिले के सभी मिठाई विक्रेताओं को मिठाई के डिब्बों, थैलों या पैकेटों पर यह स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य कर दिया गया है कि मिठाई कब तैयार की गई है और कब तक उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। यह नियम खुली खाद्य सामग्री पर भी लागू होगा।
सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉ. दीनानाथ यादव ने बताया कि यह निर्णय उपभोक्ताओं को सुरक्षित और ताज़ा खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। अक्सर शिकायतें मिलती थीं कि दुकानदार कई दिन पुरानी मिठाइयां बेच देते हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब “यूज्ड बाय डेट” लिखने से उपभोक्ता स्वयं यह देख सकेंगे कि उत्पाद ताज़ा है या नहीं।
खास तौर पर छैना, रसगुल्ला और रसमलाई जैसी मिठाइयां 24 घंटे से अधिक सुरक्षित नहीं रहतीं। ऐसे में यह कदम त्योहारों के मौसम में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा। एफडीए ने सभी मिठाई व्यापारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।













