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445 वाहनों पर चालान, 110 स्कूली वाहन निरुद्ध, गंगीरी में दो निजी बसें सीज,अनफिट व बिना नंबर प्लेट बसों पर परिवहन विभाग का सख्त

अनफिट और बिना नंबर प्लेट बसों पर परिवहन विभाग का सख्त शिकंजा

सघन प्रवर्तन अभियान में 445 वाहनों का चालान, 110 स्कूली वाहन निरुद्ध

अलीगढ़,हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 14 मार्च 2026। जिले में अनफिट, बिना नंबर प्लेट और नियमों के विपरीत संचालित वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी संजीव रंजन के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रवेश कुमार के नेतृत्व में जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को गंगीरी, अकराबाद समेत कई क्षेत्रों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिससे नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वालों में हड़कंप मच गया।

बड़े पैमाने पर चालान और वाहन निरुद्ध

परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के दौरान अब तक 445 वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले 110 स्कूली वाहनों को विभिन्न थानों में निरुद्ध किया गया है। विभाग की टीम लगातार ऐसे वाहनों की जांच कर रही है जो बिना फिटनेस, बिना परमिट या बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर संचालित हो रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों की अनदेखी करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गंगीरी में दो निजी बसें सीज

चेकिंग अभियान के दौरान कई बसें अनियमित रूप से संचालित पाई गईं। बस संख्या यूपी-81-सीटी-4744, यूपी-81-सीटी-0424 और यूपी-81-यू-8445 को नियमों के उल्लंघन के चलते निरुद्ध किया गया। इसके अलावा गंगीरी क्षेत्र में दो निजी बसों को भी तत्काल सीज कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद अवैध रूप से बस संचालन करने वाले वाहन स्वामियों में हड़कंप मच गया है।

सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य

एआरटीओ प्रवर्तन प्रवेश कुमार ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है। इनमें आपातकालीन खिड़की, मजबूत फर्श, फर्स्ट-एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, जीपीएस और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। इन मानकों को पूरा किए बिना किसी भी वाहन को फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता।

वाहन स्वामियों और यात्रियों से अपील

परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों और संचालकों को निर्देश दिया है कि वे अपने वाहनों की फिटनेस, परमिट और अन्य आवश्यक दस्तावेज समय-समय पर अपडेट रखें। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि वे अनफिट या नियमों के विपरीत संचालित वाहनों में यात्रा न करें। यदि कहीं ऐसे वाहनों की जानकारी मिले तो परिवहन विभाग को सूचित करें, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।

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