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राहवीर योजना: सड़क हादसों में मदद करने वालों को मिलेगा ₹25,000 का इनाम, यूपी में लागू

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ मंगलवार 27 मई 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी “राहवीर योजना” (Raah Veer Scheme) अब उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य सड़क हादसों में घायल लोगों की तुरंत सहायता कर उनकी जान बचाना है। सरकार ने इस योजना को “गोल्डन ऑवर” (दुर्घटना के बाद का पहला घंटा) को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है, जो किसी भी घायल की जान बचाने के लिए सबसे अहम समय माना जाता है।

क्या है राहवीर योजना?

राहवीर योजना के तहत यदि कोई नागरिक किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को दुर्घटना के एक घंटे के भीतर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाता है और उसकी जान बच जाती है, तो उस मददगार को ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी

पहले इस योजना के तहत मदद करने वाले को ₹5,000 की राशि दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया है, जिससे लोग अधिक से अधिक इस मानवीय कार्य के लिए प्रेरित हो सकें।

प्रक्रिया कैसे काम करेगी?

  • यदि कोई व्यक्ति घायल को समय रहते अस्पताल पहुंचाता है, तो अस्पताल प्रशासन पुलिस को इसकी जानकारी देगा
  • इस सूचना की एक कॉपी मददगार को भी दी जाएगी
  • इसके बाद पुलिस कलेक्टर को रिपोर्ट भेजेगी
  • सारी जानकारी और जांच के बाद परिवहन विभाग मददगार के बैंक खाते में ₹25,000 की राशि ट्रांसफर करेगा

उत्तर प्रदेश में कहां-कहां लागू?

यह योजना लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है। राज्य सरकार और परिवहन विभाग इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें।

क्यों जरूरी है यह योजना?

भारत में हर साल लाखों लोग सड़क हादसों में घायल होते हैं, और समय पर इलाज न मिलने से कई बार जान भी चली जाती है। ऐसे में राहवीर योजना लोगों को प्रेरित करेगी कि वे घायल की मदद करने से न डरें और उसे शीघ्र अस्पताल पहुंचाएं। यह न केवल मानवता की सेवा है, बल्कि इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से सम्मान और आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलेगा।

मदद करने वालों को कानूनी सुरक्षा भी

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को किसी तरह की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसे मददगारों को गुड समेरिटन (Good Samaritan) की श्रेणी में रखा जाएगा और उनसे कोई पुलिस पूछताछ या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।

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