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इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, FIR हुई रद्द

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 28 मार्च: नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर शायर और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह मामला गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें उनकी एक कविता को विवादित बताया गया था।

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कविता और कला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा हैं, और इसे दबाना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि “कला जीवन को सार्थक बनाती है”, इसलिए कलाकारों को सुरक्षा दी जानी चाहिए।

पुलिस को बुनियादी सुरक्षा देने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को यह निर्देश दिया कि वे कलाकारों और साहित्यकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि वे बिना डर के अपनी रचनात्मकता जारी रख सकें।

क्या था पूरा मामला?

गुजरात पुलिस ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एक कविता को लेकर एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें कथित तौर पर भड़काऊ बातें कही गई थीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा मानते हुए एफआईआर को रद्द कर दिया।

इस फैसले के बाद इमरान प्रतापगढ़ी और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली है। यह फैसला साहित्य और कला जगत के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है।

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