टप्पल में दो भूमाफिया की 33 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी
अलीगढ़,। टप्पल में भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले माह 60.89 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के बाद अब दो और बड़े भूमाफियाओं की 33 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क करने का आदेश न्यायालय ने जारी किया है। यह दोनों आरोपी रीयल एस्टेट कंपनी और कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाकर निवेशकों से ठगी कर रहे थे।
निवेशकों से करोड़ों की ठगी
दिल्ली के जामिया नगर शाहीन बाग निवासी मोहम्मद जाबिर ने 9 दिसंबर 2024 को टप्पल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में नई दिल्ली के अबुल फजल एन्क्लेव निवासी शारिब तमनीम, गफ्फार मंजिल निवासी साद रहमान, शाहीनबाग निवासी मोहम्मद आमिर और कश्मीर निवासी ड्राइवर खुर्शीद बट्ट को नामजद किया गया। आरोपियों ने जाबिर को 80 बीघा कॉलोनी विकसित करने में 50 प्रतिशत पार्टनर बनाने का वादा किया, लेकिन ठगी कर डाली। शुरुआत में 20 लाख रुपये लिए गए और धीरे-धीरे कुल तीन करोड़ पांच लाख 70 हजार रुपये हड़प लिए। इसके अलावा एक करोड़ रुपये के चेक किसानों को दिलवाए गए।
अवैध प्लॉटिंग और धोखाधड़ी
आरोपियों ने नूरपुर क्षेत्र में जमीन की अवैध प्लॉटिंग कर निवेशकों को प्लॉट बेचे। जब लोग कब्जा लेने पहुंचे तो वहां खेती होती मिली। जांच में सामने आया कि यह जमीन यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिसूचित क्षेत्र में थी, जिस पर बिना अनुमति कॉलोनी बनाई गई थी। यीडा ने बाद में यहां बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त कर दिया और मुकदमा दर्ज कराया।
कोर्ट का कुर्की आदेश
पुलिस जांच में आरोपियों की अवैध संपत्ति चिह्नित की गई। इसमें शारिब तमनीम की 11.52 करोड़ और साद रहमान की 21.51 करोड़ की नगला मेवा, नूरपुर क्षेत्र में स्थित 13 बीघा जमीन शामिल है। सीजेएम न्यायालय ने इन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। संयुक्त निदेशक अभियोजन संतोष कुमार उपाध्याय ने पुष्टि करते हुए बताया कि दो माह के भीतर इन संपत्तियों की नीलामी कर पीड़ित निवेशकों को मुआवजा दिलाया जाएगा।