हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
अलीगढ़, 17 नवंबर 2025 : आगामी 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को जनपद में जिला न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी भव्य सफलता सुनिश्चित करने के लिए 21 नवंबर को अपरान्ह 01:30 बजे से श्रीमान प्रथम, अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत के विश्राम कक्ष में समन्वय बैठक बुलाई गई है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर जिला जज एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं पंकज कुमार अग्रवाल, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रस्तावित है।
लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के लम्बित और प्रीलिटिगेशन मामलों को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। जिन वादों का समाधान प्राथमिकता पर संभव होगा, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- फौजदारी के शमनीय वाद
- धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित वाद
- धन वसूली वाद
- मोटर दुर्घटना प्रतिकर (MACT) वाद
- श्रम वाद
- विद्युत अधिनियम, जलकर से संबंधित वाद
- पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद
- भूमि अर्जन तथा सेवा संबंधी वाद
- अन्य दीवानी वाद एवं विभागीय प्रीलिटिगेशन मामले
अधिकारी ने सभी वादकारियों से आग्रह किया है कि यदि वे अपने लंबित मामले का निस्तारण लोक अदालत में कराना चाहते हैं, तो वे संबंधित न्यायालय/कार्यालय में नियत तिथि से पूर्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया समय, धन और ऊर्जा की बचत कर न्याय प्राप्ति का सरल माध्यम है। इसलिए अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में अपना सहयोग दें।















