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अलीगढ़: ग्रामीण क्षेत्रों में 28 जनवरी 2026 तक धारा 163(4) लागू

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

अलीगढ़, 29 नवंबर 2025 : जिले में आगामी पर्व-त्योहारों, राष्ट्रीय आयोजनों तथा विभिन्न बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत किया गया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जयंती, 25 दिसंबर को क्रिसमस, 01 जनवरी को नव वर्ष, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस तथा परीक्षाओं के दौरान शांति-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(4) तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। यह आदेश 28 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।

ADM ने बताया कि खुफिया सूचनाओं से ज्ञात हुआ है कि पर्व व आयोजनों के दौरान कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन अतिरिक्त एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। आदेश के तहत किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, शोभायात्रा या जनसभा बिना अनुमति के प्रतिबंधित रहेगी।

किसी भी व्यक्ति या संगठन को धार्मिक, जातीय या साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में उत्तेजक भाषण देना पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना अनुमति नहीं बना सकेगा। अफवाह फैलाना, झूठी खबरें प्रकाशित करना, आपत्तिजनक पोस्टर-कार्टून लगाना भी दंडनीय होगा।

ज्वलनशील एवं हथियारनुमा वस्तुएं, जैसे बंदूक, पिस्टल, चाकू, तलवार, भाला आदि परीक्षा केंद्रों, सार्वजनिक स्थानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने पर रोक रहेगी। केवल ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी, अपाहिज व्यक्तियों की सहायक छड़ी तथा सिख समुदाय की म्यानबद्ध कृपाण को छूट दी गई है। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में बिना अनुमति लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।

ईंट-पत्थर या किसी भी फेंकने योग्य वस्तु का भंडारण, छतों पर जमा करना तथा आतिशबाजी का गैरकानूनी प्रयोग सख्ती से वर्जित रहेगा। बिना लाइसेंस विस्फोटक पदार्थों का निर्माण, भंडारण, बिक्री या परिवहन दंडनीय अपराध होगा। घरों में किरायेदार रखने से पूर्व थाने से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

कोई भी व्यक्ति शराब, भांग या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन कर सार्वजनिक स्थलों पर उत्पात नहीं मचा सकेगा। नशे की हालत में घूमने पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आपात परिस्थितियों को देखते हुए एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है और इसकी प्रतियां सभी संबंधित कार्यालयों व सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाएंगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध अलीगढ़ के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में लागू रहेगा।

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