हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
केंद्र सरकार ने सड़क हादसों में घायलों की मदद को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। हाल ही में वायरल दावे में कहा जा रहा था कि सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्वयं इस बात की पुष्टि की कि यह दावा राह-वीर योजना के तहत पूरी तरह सही है।
मंत्रालय (MoRTH) ने 21 अप्रैल 2025 को इस योजना की घोषणा की थी, जो 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत किसी भी सड़क—चाहे नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या ग्रामीण मार्ग—पर हादसे के तुरंत बाद घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले ‘राह-वीर’ को 25,000 रुपये नकद और प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
MoRTH ने 27 जुलाई 2025 को अपने आधिकारिक X हैंडल पर नागरिकों से राह-वीर बनने का आग्रह किया था। मंत्रालय ने बताया कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134A के तहत यह नियम अधिसूचित किए गए हैं। इसका उद्देश्य आम लोगों को प्रोत्साहित करना, उन्हें भयमुक्त करना और समय पर सहायता उपलब्ध कराकर घायल की जान बचाना है।
इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब NHAI सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का 7 दिनों तक इलाज और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का खर्च खुद उठाएगा। इससे गरीब और असहाय लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि मदद करने वाले व्यक्ति को न तो किसी पुलिस पूछताछ का सामना करना पड़ेगा और न ही किसी कानूनी झंझट से गुजरना होगा। सरकार का मानना है कि इस प्रोत्साहन से लोग मानवता दिखाने के लिए आगे आएंगे और सड़कों पर होने वाली मौतों की संख्या में कमी आएगी।
यह योजना न केवल सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देगी बल्कि ‘स्वर्णिम समय’ में घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधाएं दिलवाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि राह-वीर योजना देशभर में मददगारों की संख्या बढ़ाएगी और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में यह एक बदलावकारी कदम साबित होगा।
















