हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
अलीगढ़, 08 दिसंबर 2025। आगामी 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तैयारियाँ तेज हो गई हैं। इसी क्रम में 11 दिसंबर को सांय 4:30 बजे जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंकज कुमार अग्रवाल के विश्राम कक्ष में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक राष्ट्रीय लोक अदालत के सुचारू संचालन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा होगी।
प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे विभिन्न प्रकार के मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा, जो न्यायालयों और सरकारी विभागों में लम्बित हैं। इनमें फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम विवाद, विद्युत अधिनियम व जलकर संबंधी वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा संबंधी वाद तथा अन्य दीवानी वाद शामिल हैं।
इसके साथ ही प्री-लिटिगेशन मामलों—जैसे पारिवारिक विवाद, वैवाहिक विवाद तथा विभिन्न विभागों से जुड़े मामले—का भी निस्तारण आपसी सुलह-सहमति के आधार पर किया जाएगा। प्राधिकरण ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य त्वरित, सरल और किफायती न्याय उपलब्ध कराना है।
प्रभारी सचिव ने वादकारीगण से अपील की है कि जिन लोगों को अपने मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाना है, वे नियत तिथि से पूर्व संबंधित न्यायालय या कार्यालय में अपना प्रार्थना पत्र जमा करें। इससे न केवल उनके मामले शीघ्र निपटेंगे, बल्कि लोक अदालत को सफल बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी होगा।













