हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ :
1 अगस्त से शुरू होगा पंजीकरण, रक्षाबंधन पर खाते में पहुंचेगी पहली किस्त; 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा लाभ
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘लक्ष्मी योजना’ को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव के दौरान किया गया वादा पूरा किया है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के लिए 1 अगस्त से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा। इसके लिए सरकार विशेष पोर्टल और सत्यापन सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है, जिससे आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रहेगी। सभी पात्र महिलाओं के दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि रक्षाबंधन के अवसर पर पहली किस्त लाभार्थियों के खातों में भेज दी जाए।
योजना का लाभ केवल दिल्ली की स्थायी निवासी महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम होना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक का आधार कार्ड, आधार से लिंक बैंक खाता और आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी होगा। आवेदन के साथ एक स्व-घोषणा पत्र भी देना होगा, जिसमें कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी होने और किसी आपराधिक मामले में संलिप्त न होने का उल्लेख करना होगा।
सरकार के अनुसार, योजना की प्रारंभिक अवधि तीन वर्ष निर्धारित की गई है। इस दौरान पात्र महिलाओं को नियमित रूप से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में उन्हें अतिरिक्त सहयोग मिलेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की महत्वपूर्ण पहल है और इसका लाभ अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था डिजिटल एवं पारदर्शी बनाई जा रही है।













