पेट्रोल पंपों पर ऐप से होगी वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच, 30 सितंबर तक नवीनीकरण कराने की अपील
गाजियाबाद।हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ : गाजियाबाद में वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। जिला पूर्ति विभाग ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंप पर वाहन का नंबर स्कैन कर उसके PUC की वैधता की जांच की जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी अमित कुमार तिवारी के अनुसार, 1 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर बिना वैध PUC वाले वाहनों को ईंधन उपलब्ध नहीं कराने की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जिले के पेट्रोल पंपों पर विशेष ऐप डाउनलोड कराया गया है। वाहन का नंबर स्कैन करते ही ऐप के माध्यम से उसके प्रदूषण प्रमाण पत्र की स्थिति सामने आ जाएगी। PUC वैध नहीं होने पर वाहन को ईंधन देने से इनकार किया जा सकता है।
30 सितंबर तक करा लें नवीनीकरण
विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे 30 सितंबर से पहले अपने वाहन के PUC की वैधता जांच लें। यदि प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो गई है या जल्द समाप्त होने वाली है तो समय रहते उसका नवीनीकरण करा लें। विभाग का कहना है कि इससे नई व्यवस्था लागू होने के बाद पेट्रोल या डीजल लेने में परेशानी से बचा जा सकेगा।
बिना PUC वाहन चलाने पर चालान की भी कार्रवाई
बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाने पर केवल ईंधन मिलने में ही दिक्कत नहीं होगी, बल्कि नियमों के तहत चालान की कार्रवाई भी की जा सकती है। संबंधित स्तर पर इसके लिए आवश्यक व्यवस्था किए जाने की बात कही गई है।
प्रदूषण नियंत्रण पर जोर
जिला पूर्ति विभाग के मुताबिक, नई व्यवस्था का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना और वाहन मालिकों को समय पर PUC बनवाने के लिए प्रेरित करना है। पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे 1 अक्टूबर से ऐप के माध्यम से PUC की जांच सुनिश्चित करें। ऐसे में गाजियाबाद के वाहन मालिकों के लिए 30 सितंबर से पहले अपने दस्तावेज और PUC की वैधता जांचना जरूरी होगा।
#PUC #Ghaziabad #PetrolPump #PollutionControl #TrafficRules













