हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ गुरुवार 5 जून 2025 अलीगढ़
अलीगढ़। दीवानी न्यायालय में पकड़े गए फर्जी अधिवक्ता बलवीर सिंह की जमानत अर्जी अपर जिला जज (एडीजे-6) नवल किशोर कश्यप की अदालत ने खारिज कर दी है। जानकारी के अनुसार, अलीगढ़ बार एसोसिएशन के महासचिव दीपक बंसल की ओर से थाना गांधीपार्क में बलवीर सिंह निवासी तालाब नगर क्वार्सी के खिलाफ फर्जीवाड़ा कर अधिवक्ता बनने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
इससे पूर्व निचली अदालत द्वारा भी आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की जा चुकी थी। अब आरोपी की ओर से एडीजे कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि आरोपी बलवीर सिंह दीवानी न्यायालय में खुद को अधिवक्ता बताकर कार्य कर रहा था, जबकि वह बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।














