हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
कोर्ट ने 29 मई तक भेजा जेल, हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद पुलिस के सामने हुए पेश
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री Sanjay Kumar के बेटे भगीरथ को POCSO मामले में बड़ा झटका लगा है। शनिवार रात उन्हें न्यायालय ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें 29 मई तक जेल में रहना होगा और चेरलापल्ली जेल शिफ्ट किया जाएगा। इससे पहले देर रात मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था।
सरेंडर या गिरफ्तारी पर अलग-अलग दावे
मंत्री संजय कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनके बेटे को कानून और न्यायपालिका के प्रति सम्मान रखते हुए अधिवक्ताओं के माध्यम से तेलंगाना पुलिस के सामने जांच के लिए पेश किया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि भगीरथ को हिरासत में लिया गया। भगीरथ के वकील करुणासागर ने बताया कि उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ उन्हें पुलिस के हवाले किया और जांच में पूरा सहयोग किया गया है।
हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
इस मामले में एक दिन पहले Telangana High Court ने भगीरथ की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान फिलहाल कोई राहत देने से मना कर दिया।
पीड़िता के बयान के बाद बढ़ीं धाराएं
भगीरथ के खिलाफ 8 मई को BNS और POCSO एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। शिकायत 17 वर्षीय कथित पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई थी। आरोप लगाया गया कि भगीरथ ने नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता का बयान दर्ज होने के बाद मामले में अधिक गंभीर धाराएं जोड़ी गईं।
भगीरथ का पलटवार, लगाए वसूली के आरोप
भगीरथ ने भी एक शिकायत दर्ज कराते हुए दावा किया कि लड़की और उसके परिवार ने उन पर शादी का दबाव बनाया तथा बाद में 5 करोड़ रुपये की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार ने झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी थी।
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