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यूपी: हज यात्रा में बड़ा बदलाव, 12 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जा सकेंगे, सऊदी अरब ने वीजा पर लगाई रोक

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 14अप्रैल: 2025,

लखनऊ: हज यात्रा 2025 के लिए सऊदी अरब सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। इस फैसले के चलते देश भर के 291 बच्चों के हज यात्रा के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के 18 बच्चे भी शामिल हैं। इस बार प्रदेश से 13,748 हज यात्री सऊदी अरब रवाना होने वाले हैं, लेकिन इनमें अब 12 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल नहीं होंगे।

सऊदी सरकार का नया नियम
राज्य हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई ने सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया है कि सऊदी अरब सरकार ने हज-2025 के लिए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के वीजा को मंजूरी नहीं दी है। इस वजह से देश के विभिन्न राज्यों से 291 बच्चों के आवेदन रद्द किए गए हैं। तिवारी ने कहा कि यह निर्णय सऊदी सरकार की ओर से लिया गया है, जिसका पालन करना अनिवार्य है।

प्रदेश के 18 बच्चों के सपने अधूरे
उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से हज यात्रा के लिए चुने गए 18 बच्चों की उम्र 12 साल से कम होने के कारण उनकी यात्रा रद्द कर दी गई है। ये बच्चे अपने परिवार के साथ हज की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन नए नियमों ने उनके सपनों पर ब्रेक लगा दिया है।

अन्य यात्रियों के लिए राहत
एसपी तिवारी ने बताया कि जिन कवर नंबरों में बच्चे शामिल थे, उनमें अन्य हज यात्री बिना किसी रुकावट के हज यात्रा पर जा सकेंगे। इसके अलावा, अगर कोई हज यात्री बच्चे की वजह से अपनी यात्रा रद्द करना चाहता है, तो वह 14 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन या हज सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में यात्रा रद्द करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, 14 अप्रैल के बाद रद्द करने पर नियमानुसार कटौती लागू होगी।

हज यात्रियों की सुविधा पर जोर
हज कमेटी ने स्पष्ट किया है कि इस बदलाव से अन्य हज यात्रियों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से हज यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और निर्धारित यात्रियों को समय पर रवाना किया जाएगा।

यह नया नियम हज यात्रा की प्रक्रिया को और व्यवस्थित करने के लिए लागू किया गया है, लेकिन इससे बच्चों और उनके परिवारों में निराशा देखी जा रही है। हज कमेटी ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें और किसी भी जानकारी के लिए हज कमेटी कार्यालय से संपर्क करें।

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