अलीगढ़ 12 सितम्बर 2025 : माननीय न्यायालय एसीजेएम-एक की अदालत ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विचारणीय वाद संख्या 833/04 (7/16) में ग्राम ढक नगला, थाना विजयगढ़, अलीगढ़ निवासी चन्द्रपाल सिंह पुत्र ऐदल सिंह को दोषी पाया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को मिलावटी दूध विक्रय करने का दोषी करार देते हुए 06 माह का कारावास एवं 200 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
उक्त जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त खाद्य दीनानाथ यादव ने आमजन से अपील की है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय उसकी गुणवत्ता एवं स्वच्छता की जांच अवश्य करें और किसी प्रकार की शिकायत होने पर विभाग को तत्काल सूचित करें।

अलीगढ़: मिलावटी दूध विक्रय करने पर दोषी को 06 माह की सजा
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