हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
अलीगढ़, 21 नवंबर 2025। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 13 दिसंबर (शनिवार) को जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों व तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपम कुमार के निर्देशन में इस आयोजन की तैयारियाँ तेज कर दी गई हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के लंबित मामलों—जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत व जलकर संबंधी मामले, पारिवारिक व वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन, सेवा संबंधी व अन्य दीवानी वाद—का निस्तारण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लंबित प्रीलिटिगेशन मामलों को भी शामिल किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर प्रथम अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी श्रीमती प्रतिभा सक्सेना-द्वितीय की अध्यक्षता व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नितिन श्रीवास्तव की उपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक उनके विश्राम कक्ष में सम्पन्न हुई।
बैठक में नोडल अधिकारी ने सभी विभागीय व प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 13 दिसंबर को होने वाली लोक अदालत हेतु अधिक से अधिक मामलों की पहचान कर उनकी सूचना 25 नवंबर तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराएं, ताकि उसे समयानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ भेजा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि चिन्हित मामलों में पक्षकारों को बुलाकर सुलह वार्ता कराई जाए, जिससे अधिकतम मामलों का निस्तारण संभव हो सके।
यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव नितिन श्रीवास्तव, अपर जिला जज द्वारा प्रदान की गई।















