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12 घंटे की शिफ्ट के साथ मिलेगा लंबा वीकेंड, कर्मचारी की सहमति होगी जरूरी
नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों के लिए नए लेबर कोड के तहत एक बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है, तो कर्मचारियों को सप्ताह में केवल चार दिन काम करना होगा और लगातार तीन दिन की छुट्टी मिल सकती है। हालांकि, इस सुविधा के साथ कुछ अहम शर्तें भी जुड़ी हुई हैं।
12 घंटे की शिफ्ट करनी होगी
नए नियमों के अनुसार कर्मचारियों के कुल साप्ताहिक कार्य घंटों में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार ने सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम का प्रावधान रखा है। ऐसे में यदि कोई कर्मचारी चार दिन काम करने का विकल्प चुनता है, तो उसे प्रतिदिन लगभग 12 घंटे की शिफ्ट करनी होगी। इसमें कार्य के दौरान मिलने वाला ब्रेक और आराम का समय भी शामिल रहेगा। इससे कर्मचारियों को लंबे वीकेंड का लाभ मिल सकेगा।
कर्मचारियों पर नहीं थोपा जाएगा नियम
इस व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा। किसी भी कंपनी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह कर्मचारियों पर चार दिन कार्य प्रणाली को जबरन लागू करे। इसके लिए कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों दोनों की सहमति आवश्यक होगी। श्रम विशेषज्ञों के अनुसार, यह पूरी तरह वैकल्पिक मॉडल होगा।
ओवरटाइम पर मिलेगा अतिरिक्त भुगतान
नए नियमों में ओवरटाइम को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई कंपनी कर्मचारियों से सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करवाती है, तो अतिरिक्त समय के लिए सामान्य वेतन की तुलना में दोगुनी दर से भुगतान करना होगा। इससे कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
इन सेक्टरों को मिलेगा ज्यादा फायदा
आईटी, आईटीईएस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मार्केटिंग और डिजाइनिंग जैसे क्षेत्रों को इस मॉडल से अधिक लाभ मिलने की संभावना है। वहीं हेल्थकेयर, होटल, ट्रांसपोर्ट, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।
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