हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
UP: राज्य सरकार ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में नियमों के विरुद्ध की गई शिक्षकों व कर्मचारियों की संबद्धता (Attachment) को तुरंत समाप्त करने का आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, पार्थ सारथी सेन शर्मा ने शासनादेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों और कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापन स्थल से हटाकर बिना शासन की अनुमति के कहीं और संबद्ध किया गया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके मूल तैनाती स्थल पर वापस भेजा जाए।
शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि भविष्य में किसी भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा बिना शासन की अनुमति के किसी शिक्षक, अधिकारी या कर्मचारी को उनके मूल तैनाती स्थल से इतर किसी अन्य स्थान पर संबद्ध नहीं किया जाएगा। ऐसा करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। शासन ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना है।
अपर मुख्य सचिव ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशकों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं तथा अपने-अपने विभागों में संबद्ध शिक्षकों और कर्मचारियों की सूची तैयार कर उन्हें वापस मूल पदों पर भेजें। साथ ही दोनों निदेशकों से 10 दिनों के भीतर पूरी कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
इस आदेश से प्रदेश के हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों की तैनाती में बदलाव की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लंबे समय से मनचाहे स्थानों पर संबद्ध होकर कार्य कर रहे शिक्षकों को अब पुनः अपने मूल स्कूलों में रिपोर्ट करना होगा। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी तथा स्कूलों में शिक्षकों की वास्तविक उपलब्धता सुनिश्चित होगी।















