हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ 23 मई : 2025
नई दिल्ली, ओखला, दिल्ली के ओखला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई अब तेज कर दी गई है। प्रशासन की ओर से 22 मई को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि खिजरबाबा कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों में मौजूद अवैध निर्माणों को 15 दिनों के भीतर स्वयं हटाया जाए, अन्यथा प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आया प्रशासन
यह कार्रवाई 8 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद की जा रही है, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को कानून के अनुसार ओखला गांव में किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद प्रशासन ने यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए घरों और दुकानों की सूची तैयार की और वहां नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं।
नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि “उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को 15 दिनों के भीतर स्वयं हटा लिया जाए, अन्यथा प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी।” इस आदेश के बाद ओखला, खिजरबाबा कॉलोनी, जामिया नगर और तैमूर नगर समेत अन्य इलाकों में लोगों में हलचल तेज हो गई है।
प्रशासन के मुताबिक, यह जमीन सिंचाई विभाग के नाम पर दर्ज है और इस पर बिना अनुमति के निर्माण किया गया है, जो पूर्णतः अवैध है।
यह पहली बार नहीं है जब प्रशासन ने इन इलाकों में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की है। कुछ दिन पहले ही तैमूर नगर में बड़ी संख्या में अवैध इमारतों को गिराया गया था। अब वही कार्रवाई खिजरबाबा कॉलोनी और ओखला के अन्य हिस्सों में भी दोहराई जाएगी।
प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि लोग स्वयं ही अवैध ढांचों को गिरा दें ताकि उन्हें कानूनी कार्रवाई और नुकसान से बचाया जा सके। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि तय समयसीमा के बाद कोई राहत नहीं दी जाएगी और सभी अवैध कब्जों को सख्ती से हटाया जाएगा।