हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। धारवाड़ पीठ ने उस सरकारी आदेश (GO) पर रोक लगा दी है जिसमें निजी संगठनों को सरकारी परिसरों में कार्यक्रम आयोजित करने से पहले पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 17 नवंबर तय की है।
सरकार का यह आदेश राज्य में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा था। पुनश्चैतन्य सेवा संस्था ने इस आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह निजी संगठनों के वैध गतिविधियों को संचालित करने के अधिकारों का उल्लंघन करता है। अदालत ने तर्कों को स्वीकार करते हुए आदेश को अगली सुनवाई तक निलंबित रखा है।
सरकारी आदेश में कहा गया था कि बिना अनुमति कोई भी संगठन सरकारी स्कूल, कॉलेज या अन्य संस्थानों में कार्यक्रम, बैठक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं कर सकता। साथ ही जिला प्रशासन को कर्नाटक भूमि राजस्व और शिक्षा अधिनियमों के तहत उल्लंघन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।













