• Home
  • Delhi
  • बिना फास्टैग वाहनों को बड़ी राहत: अब यूपीआइ से देना होगा सिर्फ 1.25 गुना टोल शुल्क
Image

बिना फास्टैग वाहनों को बड़ी राहत: अब यूपीआइ से देना होगा सिर्फ 1.25 गुना टोल शुल्क

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

नई दिल्ली। नकद लेनदेन को कम करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि 15 नवंबर 2025 से बिना वैध या कार्यात्मक फास्टैग के टोल प्लाजा में प्रवेश करने वाले वाहन यदि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआइ) के माध्यम से भुगतान करते हैं, तो उन्हें सामान्य टोल राशि का केवल 1.25 गुना शुल्क देना होगा।

वर्तमान में ऐसे वाहनों को नकद भुगतान करने पर दोगुना टोल शुल्क देना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी वाहन पर सामान्य टोल शुल्क 100 रुपये है, तो नकद भुगतान पर 200 रुपये देना पड़ता है, जबकि अब यूपीआइ से भुगतान करने पर केवल 125 रुपये देने होंगे।

मंत्रालय ने कहा कि यह बदलाव राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन के तहत किया गया है। नए नियमों के अनुसार, जिन वाहनों के पास वैध फास्टैग नहीं होगा और वे नकद भुगतान करेंगे, उनसे यूजर फीस का दोगुना शुल्क लिया जाएगा। वहीं, यूपीआइ भुगतान करने वाले यूजर्स को 1.25 गुना शुल्क ही देना होगा।

सरकार का मानना है कि यह कदम डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करेगा, टोल संचालन में पारदर्शिता बढ़ाएगा और राजमार्गों पर भीड़भाड़ को कम करेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह अधिसूचना 15 नवंबर से लागू होगी, जिससे देशभर के टोल प्लाजा पर एकसमान नियम प्रभावी हो जाएंगे और यात्रियों को सुविधाजनक डिजिटल भुगतान का विकल्प मिलेगा।

Releated Posts

2027 में पैरवी से नहीं, जमीनी पकड़ और सर्वे से तय होगा भाजपा का टिकट

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ : 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए उम्मीदवार चयन में बदलाव…

ByByHindustan Mirror News Oct 1, 2026

चार घंटे चली बैठक में भाजपा की नई टीम को मिला टास्क,युवाओं और अलग-अलग वर्गों से संपर्क बढ़ाने पर जोर

राज्य प्रभारियों और सह-प्रभारियों को बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने, जनप्रतिनिधियों की बात सुनने और संगठन-सरकार के बीच…

ByByHindustan Mirror News Sep 29, 2026

18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर लग सकती है रोक

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा- आईटी नियमों में बदलाव पर विचार, भारतीय कानून…

ByByHindustan Mirror News Sep 29, 2026

यूपी में नहीं चलेंगे हुक्का बार, हाईकोर्ट ने खारिज की स्मोकिंग एरिया की दलील

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ : हुक्का तैयार करना और उपकरण उपलब्ध कराना भी सर्विस का हिस्सा, गैर-धूम्रपान करने वालों…

ByByHindustan Mirror News Sep 29, 2026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *