हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ शनिवार 7 जून 2025
प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सम्भल के सांसद जिया उर रहमान को बड़ी राहत देते हुए उनके घर का बिजली कनेक्शन तत्काल बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश इस शर्त पर दिया है कि वे दो सप्ताह के भीतर अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, सम्भल (पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के पास छह लाख रुपये जमा करें और भविष्य में नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करें।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पारित किया। मामले की पृष्ठभूमि में सांसद के घर बिजली चोरी का आरोप था, जिसके आधार पर विभाग ने 12 वर्षों की अवधि के लिए बिजली चोरी का निर्धारण करते हुए 1 करोड़ 91 लाख रुपये का बिल थमा दिया और कनेक्शन काट दिया।
सांसद ने इस कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्युत अधिनियम के तहत अधिकतम एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए राजस्व मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। विभाग द्वारा की गई 1.91 करोड़ की मांग मनमानी और गैरकानूनी है। इसके अतिरिक्त, अपील दायर करने के लिए याची को 50% राशि जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने इन दलीलों पर विचार करते हुए कहा कि यदि याची छह लाख रुपये की राशि निर्धारित समय में जमा करता है तो कनेक्शन बहाल कर दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने बिजली विभाग को मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है और अगली सुनवाई के लिए 2 जुलाई 2025 की तिथि तय की है।