हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 3 मई : 2025,
अलीगढ़, 03 मई 2025:
माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में आगामी 10 मई (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों तथा तहसील स्तर पर सम्पन्न होगा।
इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अपर जिला जज एवं पूर्णकालीन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव ने बताया कि यह लोक अदालत माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के दिशा-निर्देशन में आयोजित की जा रही है।
किन-किन मामलों का होगा निस्तारण?
इस लोक अदालत में न्यायालयों एवं विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह और समझौते के आधार पर किया जाएगा, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- शमनीय आपराधिक वाद
- धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस मामले)
- धन वसूली वाद
- मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद (MACT)
- श्रम विवाद
- विद्युत अधिनियम एवं जलकर सम्बन्धी वाद
- पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद
- भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी वाद
- सेवा सम्बन्धी वाद
- अन्य दीवानी वाद
- छोटे व सरलीकृत प्रकृति के वाद
इसके अतिरिक्त प्री-लिटिगेशन स्तर पर बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा विभागों में लम्बित मामलों का समाधान भी किया जाएगा।
कैसे उठाएं लोक अदालत का लाभ?
श्री नितिन श्रीवास्तव ने वादकारियों से आग्रह किया है कि जो लोग अपने वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे नियत तिथि से पूर्व प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय या कार्यालय में प्रस्तुत करें। इससे न केवल वादों का त्वरित निस्तारण संभव होगा, बल्कि समय, धन और मानसिक तनाव से भी राहत मिलेगी।















