अलीगढ़, 11 अप्रैल 2025 — माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिला न्यायालय अलीगढ़, तहसील एवं बाह्य स्थित न्यायालयों में 10 मई, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की अगुवाई माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजीव कुमार के निर्देशन में की जाएगी।
पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नितिन श्रीवास्तव ने बताया कि इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित व प्रीलिटिगेशन मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
लोक अदालत में जिन मामलों का निस्तारण किया जाएगा, वे हैं:
- फौजदारी के शमनीय वाद
- धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित वाद (चेक बाउंस के मामले)
- धन वसूली वाद
- मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद (MACT)
- श्रम से संबंधित वाद
- विद्युत अधिनियम एवं जलकर से संबंधित वाद
- पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद
- भूमि अर्जन एवं सेवा से संबंधित वाद
- अन्य दीवानी वाद और छोटे-छोटे लंबित मामले
इसके अतिरिक्त, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं विभिन्न विभागों में लंबित प्रीलिटिगेशन स्तर के वाद भी इस लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जाएंगे।
वादकारियों से अनुरोध:
श्री श्रीवास्तव ने वादकारियों से अपील की है कि जो भी व्यक्ति या पक्ष अपने लंबित मामलों का समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे सम्बंधित न्यायालय या कार्यालय में नियत तिथि से पूर्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें, ताकि उनके मामलों को लोक अदालत में सम्मिलित किया जा सके।