हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
अलीगढ़, 01 दिसंबर 2025 : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 13 दिसंबर, शनिवार को जिलेभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला न्यायालय से लेकर सभी तहसीलों तक एक साथ संचालित होगी। इसका उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित व आपसी समझौते के माध्यम से निस्तारण करना है, ताकि न्याय प्रणाली पर भार कम हो और वादकारियों को शीघ्र राहत मिल सके।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिनमें फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से संबंधित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा संबंधी वाद तथा अन्य दीवानी वाद शामिल हैं। इसके अलावा पारिवारिक और वैवाहिक मामलों के प्रीलिटिगेशन केस एवं विभिन्न विभागों से संबंधित प्रीलिटिगेशन वाद भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे।
अपर जिला जज एवं पूर्णकालीन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव ने वादकारीगण से अपील की है कि जो लोग अपने मामलों का निस्तारण लोक अदालत में कराना चाहते हैं, वे नियत तिथि से पहले संबंधित न्यायालय या विभाग में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आपसी सहमति से मामलों को शीघ्र समाधान प्रदान करने का प्रभावी माध्यम है, इसलिए अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं और इसे सफल बनाने में सहयोग दें।













