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एसआईआर फार्म के साथ किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं, 4 दिसंबर तक प्रपत्र जमा करें

अलीगढ़, हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लोगों में फैल रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रशासन लगातार जागरूकता फैला रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मतदाता को एसआईआर फार्म के साथ किसी भी प्रकार का दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल बीएलओ से मिले गणना प्रपत्रों को सही जानकारी के साथ भरकर 4 दिसंबर तक बीएलओ को वापस करना अनिवार्य है।

एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि कई लोग यह समझ रहे हैं कि फॉर्म के साथ पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज जमा करना जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मतदाता केवल फार्म सही ढंग से भरकर जमा करें। इसी उद्देश्य से जागरूकता के लिए नगर निगम की कूड़ा गाड़ियों पर भी एसआईआर से संबंधित संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं।

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित 13 पहचान पत्रों में से किसी एक को केवल साक्ष्य के रूप में बाद में नोटिस आने पर ही प्रस्तुत करना होगा। इनमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी कर्मचारियों के पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि/मकान प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं।

एडीएम ने बताया कि 4 दिसंबर तक यदि कोई मतदाता गणना प्रपत्र जमा नहीं करता है तो ऐसे मतदाताओं, अनुपस्थित, विस्थापित व मृत मतदाताओं को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने (9 दिसंबर) के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस के जवाब में मतदाता द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्रों की जांच बीएलओ द्वारा की जाएगी। इसके बाद ही नाम जोड़ने या हटाने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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