हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 16 अप्रैल: 2025,
अलीगढ़, 16 अप्रैल 2025: माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, माननीय जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के मार्गदर्शन में 10 मई शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला न्यायालय, बाहरी स्थित न्यायालयों तथा तहसील स्तर पर किया जाएगा।
अपर जिला जज और पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लम्बित मामलों का समाधान किया जाएगा। इनमें फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से संबंधित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा संबंधित वाद, अन्य दीवानी वाद और छोटे-मोटे मामलों का निस्तारण शामिल है। इसके अतिरिक्त, पारिवारिक और वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामले भी सुलह-समझौते के आधार पर हल किए जाएंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और विभागों में लम्बित मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। वादकारियों से आग्रह किया गया है कि वे यदि अपने मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना चाहते हैं, तो वे संबंधित न्यायालय या कार्यालय में अपना प्रार्थना पत्र नियत तिथि से पूर्व भेजकर इस अवसर का लाभ उठाएं।