• Home
  • Delhi
  • सांसद चंद्रशेखर को हाईकोर्ट से राहत, मुक़दमे पर कार्रवाई स्थगित
Image

सांसद चंद्रशेखर को हाईकोर्ट से राहत, मुक़दमे पर कार्रवाई स्थगित

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

प्रयागराज।।नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ़ रावण को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बिजनौर जिले के नगीना स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) न्यायालय में उनके विरुद्ध विचाराधीन मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।
मामला वर्ष 2019 का है, जिसमें थाना स्तर पर दर्ज केस के आधार पर वाद संख्या 404/2021 (राज्य बनाम चंद्रशेखर आज़ाद) एसीजेएम न्यायालय में लंबित है। इस मामले में आईपीसी की धारा 117, 153 और 505(2) के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का आरोप है कि चंद्र शेखर ने जनता को पुलिस के विरुद्ध भड़काने का प्रयास किया।

इस कार्रवाई को समाप्त कराने के लिए सांसद की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट में सांसद की तरफ से चौधरी दिलनिसार एडवोकेट ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सारे आरोप पूरी तरह से गलत और राजनीति के चलते लगाए गए हैं।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने मामला संख्या 44704/2025 में निचली अदालत की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट से मिली इस राहत पर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है।

Releated Posts

यूपी में ‘रक्तचरित्र’: नशेड़ी बेटे ने मां और पत्नी की सिर कूचकर हत्या,खाता रहा खोपड़ी का मांस, गांव में दहशत

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: कुशीनगर से दिल दहला देने वाली वारदातउत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक खौफनाक हत्याकांड…

ByByHindustan Mirror News Jan 12, 2026

समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग न बनने से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने के आसार

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:अप्रैल–मई में प्रस्तावित चुनावों पर संकट, आरक्षण प्रक्रिया अधर में उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 में…

ByByHindustan Mirror News Jan 12, 2026

यूपी पंचायत चुनाव टलने के संकेत, ओबीसी आयोग न बनने से आरक्षण पर संकट

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: अप्रैल–मई में प्रस्तावित चुनावों की समय-सीमा पर सवाल, सरकार के फैसले का इंतजार उत्तर प्रदेश…

ByByHindustan Mirror News Jan 8, 2026

EPFO की बड़ी राहत: बिना PF नंबर भी मिलेगा पुराने से पुराना अकाउंट, 15 साल का हिसाब होगा साफ

नई दिल्ली।हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (PF) एक अहम बचत होती है, लेकिन कई…

ByByHindustan Mirror News Jan 8, 2026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top