हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़, लखनऊ।
सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लखनऊ नगर निगम की कब्जे की कार्रवाई के खिलाफ लखनऊ पीठ में याचिका दायर की है। कंपनी ने अदालत से नगर निगम द्वारा जारी आदेशों को निरस्त करने की मांग की है। सहारा का आरोप है कि निगम ने बिना पक्ष सुने और उचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर जबरन कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू कर दी।
दरअसल, नगर निगम ने सितंबर माह में सहारा शहर गोमतीनगर के सभी छह गेटों को सील कर दिया था और कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। निगम का कहना था कि सहारा ने लीज़ अवधि समाप्त होने के बाद भी संपत्ति खाली नहीं की, जबकि सहारा प्रबंधन का दावा है कि इस मामले में पहले से ही आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल से लीज़ बढ़ाने के निर्देश मिल चुके हैं और सिविल कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी प्रभावी है।
सहारा की ओर से दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि नगर निगम ने न्यायालय के स्थगन आदेश और चल रहे मध्यस्थता आदेशों की अनदेखी की है, जिससे यह कार्रवाई अवैध और मनमानी कही जा सकती है। सहारा ने अदालत से अनुरोध किया है कि निगम की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए और पहले से जारी आदेशों की वैधता पर स्पष्ट निर्देश दिए जाएं।
इस बीच, नगर निगम ने अपने पक्ष में कहा है कि कार्रवाई कानूनी प्रावधानों के तहत की गई है और सहारा द्वारा कब्जा बनाए रखना अनुचित है। हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई इसी सप्ताह होने की संभावना है, जिससे तय होगा कि फिलहाल सहारा शहर की सीलिंग पर रोक लगेगी या नहीं।
(हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़)