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ईवीजीसी पद पर कार्यरत 12 अतिथि शिक्षकों को नियमित नियुक्ति से इनकार

शिक्षा निदेशालय ने कैट के आदेश के बाद जारी किया स्पष्ट निर्देश

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: शुक्रवार 20 जून 2025

नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के स्कूलों में एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर (EVGC) पद पर कार्यरत 12 अतिथि शिक्षकों को नियमित नियुक्ति देने से इनकार कर दिया है। यह निर्णय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के 22 जनवरी 2025 के आदेश के अनुपालन में लिया गया, जिसमें निदेशालय से कहा गया था कि यदि संभव हो तो योग्यता अंकों में छूट देकर नियुक्ति पर विचार किया जाए।

हालांकि, निदेशालय ने स्पष्ट किया कि नियमित नियुक्ति केवल दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को ही दी जा सकती है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति एक अस्थायी और दैनिक व्यवस्था है, जिससे नियमित सेवा का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता।

शिक्षा निदेशालय ने यह भी कहा कि अंकों में छूट देना या चयन प्रक्रिया में बदलाव करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अतः DSSSB द्वारा चयन न किए गए अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति देना संभव नहीं है।

यह मामला अतिथि शिक्षक नवीन कुमार समेत 12 शिक्षकों द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। सभी याचिकाकर्ता लंबे समय से दिल्ली सरकार के स्कूलों में ईवीजीसी पद पर कार्यरत हैं और DSSSB की परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन न्यूनतम योग्यता अंक न पाने के कारण चयन सूची में स्थान नहीं पा सके।

कैट ने भी अपने आदेश में DSSSB की परीक्षा प्रक्रिया को वैध और त्रुटिहीन माना। हालांकि, उसने शिक्षा निदेशालय को नियमों के अनुरूप अंकों में छूट देने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया था।

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