हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 20 जुलाई 2025
अलीगढ़ के क्वार्सी क्षेत्र में तीन साल पहले हुई एक युवक की निर्मम हत्या के मामले में शनिवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। एडीजे-6 नवल किशोर सिंह की अदालत ने आरोपी पत्नी नगमा उर्फ जूली समेत पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने नन्नू, मुन्नी, शाहरुख और शमा को भी दोषी ठहराया है। नगमा और शाहरुख पर 40-40 हजार तथा शमा पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा ने जानकारी दी कि यह मामला बेगपुर, गली नंबर तीन निवासी फरीद की ओर से दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई शफीक का 12 साल पहले मोहल्ले की ही नगमा से प्रेम विवाह हुआ था। 12 मई 2022 को शफीक रहस्यमय ढंग से लापता हो गया था। बाद में उसकी 11 वर्षीय बेटी शिफा ने खुलासा किया कि झगड़े के बाद शफीक की हत्या उसकी पत्नी और ससुरालियों ने मिलकर की।
पुलिस जांच में सामने आया कि शफीक अक्सर पत्नी से विवाद करता था और एक बार उसने चाकू से हमला भी किया था। इसी विवाद के दौरान नगमा, उसकी मां जूली, भाई शाहरुख और रिश्तेदार नन्नू व मुन्नी ने मिलकर शफीक की गला घोंटकर और ईंट-पत्थरों से हमला कर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को दो दिन तक घर में छिपाकर रखा गया और फिर बन्नादेवी क्षेत्र के भमौला बाइपास के पास एक पोखर में फेंक दिया गया। बाद में पुलिस ने शव बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तीन साल बाद न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।