लखनऊ, हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले जनता को बड़ी राहत दी है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों को अब पंजीकरण और रोड टैक्स पर दो साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। औद्योगिक विकास विभाग के सचिव विजय किरण आनंद ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। यह छूट उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के तहत दी गई है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में ईवी को बढ़ावा देना है।
इससे पहले यह छूट 13 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो गई थी, लेकिन बढ़ती मांग और उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की अनुमति से इसे दोबारा लागू किया गया। नई अधिसूचना के अनुसार, अगले दो वर्षों तक ई-वाहनों के पंजीकरण और रोड टैक्स पर 100 प्रतिशत छूट जारी रहेगी। हालांकि, स्ट्रांग हाइब्रिड कारों पर अब यह लाभ समाप्त कर दिया गया है।
जिन उपभोक्ताओं ने 13 से 17 अक्टूबर के बीच ई-वाहन खरीदे हैं, उनके लिए परिवहन आयुक्त अलग से छूट आदेश जारी करेंगे। यह कदम न केवल आम उपभोक्ताओं के लिए राहतकारी है, बल्कि प्रदेश में हरित ऊर्जा और स्वच्छ परिवहन को भी प्रोत्साहित करेगा।
सरकार ने एग्रीगेटर और फ्लीट ऑपरेटरों को भी लाभ दिया है। नीति के अनुसार, ऐसे खरीदारों को दो, तीन या चार पहिया वाहनों के अधिकतम 10 यूनिट, और ई-बस या ई-गुड्स कैरियर्स के 25 यूनिट की खरीद पर अनुदान की सुविधा दी जाएगी। नीति में पूर्व निर्धारित सभी शर्तें लागू रहेंगी।
यह निर्णय प्रदेश में ईवी की लोकप्रियता को और बढ़ावा देगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बने।
















