फ्यूल भुगतान पर ₹5 का फ्लैट MDR, 15 अक्टूबर से नए ढांचे के तहत लागू होगा नियम
नई दिल्ली। पेट्रोल पंप पर UPI से भुगतान करने वाले वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। ₹2,000 से अधिक के फ्यूल भुगतान पर नया Merchant Discount Rate (MDR) लागू होगा, लेकिन इसका अतिरिक्त बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा। केंद्र सरकार के मुताबिक जरूरी और कम मार्जिन वाले क्षेत्रों में ईंधन भुगतान पर ₹2,000 से अधिक के प्रत्येक UPI लेन-देन पर ₹5 का फ्लैट MDR तय किया गया है।
इसका मतलब है कि यदि कोई ग्राहक पेट्रोल या डीजल भरवाने के बाद ₹2,500, ₹4,000 या इससे अधिक का भुगतान UPI से करता है, तो उसे पेट्रोल पंप पर बिल के अतिरिक्त ₹5 नहीं देने होंगे। यह शुल्क भुगतान व्यवस्था से जुड़े पक्षों के बीच निपटाया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि MDR का बोझ ग्राहकों पर डालकर उनसे अलग से UPI शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं होगी।
₹2,000 तक भुगतान पूरी तरह मुफ्त
नए ढांचे में ₹2,000 तक के सभी व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) UPI भुगतान पर MDR नहीं लगेगा। वहीं, व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) भुगतान किसी भी राशि का हो, वह भी शुल्क-मुक्त रहेगा। सरकार के अनुसार कुल UPI लेन-देन के बड़े हिस्से पर नए MDR का असर नहीं पड़ेगा।
पेट्रोल पंप संचालकों को प्रतिशत शुल्क से राहत
सामान्य श्रेणी के बड़े व्यापारियों के लिए ₹2,000 से अधिक के P2M भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR निर्धारित किया गया है, जबकि ₹75,000 या उससे अधिक के लेन-देन पर इसकी अधिकतम सीमा ₹300 होगी। इसके विपरीत ईंधन, बीमा, रेलवे और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों के लिए ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर ₹5 का समान शुल्क रखा गया है।
इससे पेट्रोल पंप पर टंकी फुल कराने वाले ग्राहकों को UPI भुगतान के दौरान किसी अतिरिक्त फीस की चिंता नहीं करनी होगी।
#UPI #PetrolPump #DigitalPayment #MDR #FuelPayment













