हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 10 मई : 2025,
गृह मंत्रालय के नागरिक सुरक्षा निदेशालय (Directorate General Fire Service, Civil Defence & Home Guards) ने 10 मई 2025 को सभी मीडिया चैनलों को निर्देश जारी किया है कि वे अपने किसी भी समाचार या मनोरंजन कार्यक्रम में सिविल डिफेंस एयर रेड सायरन की ध्वनि का प्रयोग न करें।
यह एडवाइजरी सिविल डिफेंस एक्ट 1968 की धारा 3(1)(w)(i) के अंतर्गत दी गई है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि सायरनों का सामान्य प्रसारण जनता को भ्रमित कर सकता है और असली हवाई हमले की स्थिति में नागरिकों की प्रतिक्रिया को कमजोर कर सकता है।
यह निर्देश केवल सामुदायिक जागरूकता अभियानों तक सीमित उपयोग की अनुमति देता है। गृह मंत्रालय ने मीडिया से अनुरोध किया है कि वे इस निर्देश का पालन कर नागरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने में सहयोग करें।