Articles By Hindustan Mirror News
एएमयू में ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ट्रेनिंग कार्यक्रम में प्रवेश 1 अगस्त से
हिन्दुस्तान मिरर न्यूज अलीगढ़, 16 जुलाईः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डा जेड ए. डेंटल कालेज के ओरल और मैक्सिलोफेशियल…
एएमयू ने स्वयं प्लेटफॉर्म पर 53 अल्पकालिक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की घोषणाः 21 जुलाई से आरंभ
हिन्दुस्तान मिरर न्यूज अलीगढ़, 16 जुलाईः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने भारत सरकार के स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से 53 अल्पकालिक मैसिव…
16 से 22 जुलाई तक ’’भूजल सप्ताह’’का होगा आयोजन
हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: मंडलायुक्त संगीता सिंह ने जल रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना अलीगढ़ 16 जुलाई 2025 :प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 16 जुलाई से 22 जुलाई तक श्भूजल सप्ताहश् का आयोजन व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। शासन द्वारा भूजल सप्ताह मनाए जाने का उद्देश्य जन सामान्य में भूजल संरक्षण, प्रबंधन एवं उसके विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। इस वर्ष भूजल सप्ताह का मुख्य विषय ष्जल सुरक्षा की कुंजी, सुरक्षित जल सुरक्षाष् निर्धारित किया गया है। आयुक्त अलीगढ़ मण्डल संगीता सिंह द्वारा भूजल सप्ताह का शुभारम्भ बुधवार को आयुक्त कार्यालय से जल रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर धर्मवीर सिंह, अधीक्षण अभियन्ता एवं श्यामवीर सिंह, सहायक भू-वैज्ञानिक, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-एक सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। जल रथ के माध्यम से जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। भूजल सप्ताह के अंतर्गत जनपद, तहसील, विकास खण्ड, नगर निकाय, विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों में निबंध, वाद-विवाद, चित्रकला, रंगोली, स्लोगन लेखन, रैली, जल साक्षरता गोष्ठी समेत अन्य विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। श्यामवीर सिंह सहायक भू-वैज्ञानिक ने बताया कि बुधवार को प्राथमिक विद्यालय धनीपुर में बच्चों द्वारा “जल सुरक्षा की कुंजी, सुरक्षित जल सुरक्षा” विषय पर चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हुए जल संरक्षण के संदेशों को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया।
क्वार्सी कृषि फार्म में किसान दिवस का आयोजन, समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश
हिन्दुस्तान मिरर न्यूज अलीगढ़, 16 जुलाई 2025 – जिलाधिकारी संजीव रंजन के निर्देशानुसार बुधवार को किसान कल्याण केन्द्र,…
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितम्बर को
हिन्दुस्तान मिरर न्यूज अलीगढ़ 16 जुलाई 2025 माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, माननीय जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के दिशा निर्देशन में 13 सितम्बर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाना है। अपर जिला जज पूर्णकालीन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों/विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलों जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के बाद जो न्यायालयों में छोटे-छोटे प्रकृति के मामलें लम्बित हो एवं उक्त के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों व प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित, प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाना है। उन्होंने वादकारीगण से अपेक्षा की है कि वे अपने मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराने के इच्छुक हो तो वह अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय या कार्यालय को नियत तिथि से पूर्व प्रेषित करके राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।
अलीगढ़ महानगर में 9 सितंबर तक लागू रहेगी धारा-163
हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: अलीगढ़ 16 जुलाई 2025 श्रावण मास, कांवड़ यात्रा, रक्षाबंधन, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, बारावफात सहित आगामी पर्वों और विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनज़र अलीगढ़ महानगर में 9 सितंबर 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा-163(2) प्रभावी कर दी गई है। यह जानकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर अमित कुमार भट्ट ने दी। उन्होंने बताया कि खुफिया एवं अन्य माध्यमों से यह संकेत मिले हैं कि त्योहारी व परीक्षा काल में कुछ असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। धारा-163 के अंतर्गत लागू प्रतिबंधों के अनुसार किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने, भ्रामक या भड़काऊ सामग्री प्रकाशित करने अथवा प्रसारित करने, सार्वजनिक या धार्मिक स्थलों से उत्तेजक भाषण देने, समुदाय विशेष के विरुद्ध अपमानजनक भाषा या चित्रों के माध्यम से वैमनस्य फैलाने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक रहेगी। शादी, पार्टी, या अन्य सार्वजनिक आयोजनों में लाइसेंसी शस्त्रों का प्रदर्शन अथवा उपयोग वर्जित रहेगा, और उल्लंघन की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी सार्वजनिक स्थान, भवन की छत, दुकान या घर पर पत्थर, बोतल, सरिया या अन्य फेंककर चोट पहुंचाने वाली वस्तुएं एवं ज्वलनशील पदार्थ एकत्र करना या रखना वर्जित रहेगा। इसी प्रकार किसी परीक्षा केन्द्र अथवा सार्वजनिक स्थान पर हथियार, आग्नेयास्त्र, तेजाब, या विस्फोटक पदार्थ लेकर जाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। केवल ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को तथा दिव्यांगजनों को उनके सहारे हेतु छड़ी रखने की छूट दी गई है। सिख समुदाय के लोग म्यान में कृपाण रख सकते हैं। परीक्षा केन्द्रों के आसपास सौ मीटर की परिधि में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों या वैवाहिक कार्यक्रमों में परंपरागत प्रार्थनाओं पर लागू नहीं होगा। इसी तरह आतिशबाजी, पटाखे आदि का निर्माण, भंडारण, विक्रय अथवा प्रयोग बिना अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। धारा-163 के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनाया जा सकेगा, विशेषकर रेलवे स्टेशन, शमशाद मार्केट, सिविल लाइन, जमालपुर क्षेत्र, रेलवे रोड व मालगोदाम के आसपास रात्रिकालीन समय में अनावश्यक भीड़ पर विशेष निगरानी रहेगी। नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थल पर घूमना, उद्दंडता करना, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को किरायेदार बनाना या विदेशी नागरिकों की जानकारी बिना पुलिस को दिए उन्हें ठहराना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग भड़काऊ भाषणों के लिए करना, या किसी समुदाय की भावनाएं भड़काने वाले कार्यों को अंजाम देना, सामाजिक सौहार्द के विरुद्ध माना जाएगा। एडीएम सिटी ने स्पष्ट किया कि उक्त प्रतिबंध आदेश 9 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा, या जब तक इसे पूर्व में निरस्त न कर दिया जाए। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा-233 सहित अन्य प्रावधानों के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश महानगर क्षेत्र में रहने अथवा आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा।

एएमयू में ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ट्रेनिंग कार्यक्रम में प्रवेश 1 अगस्त से
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16 से 22 जुलाई तक ’’भूजल सप्ताह’’का होगा आयोजन
हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: मंडलायुक्त संगीता सिंह ने जल रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना अलीगढ़ 16 जुलाई 2025 :प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 16 जुलाई से 22 जुलाई तक श्भूजल सप्ताहश् का आयोजन व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। शासन द्वारा भूजल सप्ताह मनाए जाने का उद्देश्य जन सामान्य में भूजल संरक्षण, प्रबंधन एवं उसके विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। इस वर्ष भूजल सप्ताह का मुख्य विषय ष्जल सुरक्षा की कुंजी, सुरक्षित जल सुरक्षाष् निर्धारित किया गया है। आयुक्त अलीगढ़ मण्डल संगीता सिंह द्वारा भूजल सप्ताह का शुभारम्भ बुधवार को आयुक्त कार्यालय से जल रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर धर्मवीर सिंह, अधीक्षण अभियन्ता एवं श्यामवीर सिंह, सहायक भू-वैज्ञानिक, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-एक सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। जल रथ के माध्यम से जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। भूजल सप्ताह के अंतर्गत जनपद, तहसील, विकास खण्ड, नगर निकाय, विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों में निबंध, वाद-विवाद, चित्रकला, रंगोली, स्लोगन लेखन, रैली, जल साक्षरता गोष्ठी समेत अन्य विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। श्यामवीर सिंह सहायक भू-वैज्ञानिक ने बताया कि बुधवार को प्राथमिक विद्यालय धनीपुर में बच्चों द्वारा “जल सुरक्षा की कुंजी, सुरक्षित जल सुरक्षा” विषय पर चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हुए जल संरक्षण के संदेशों को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया।
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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितम्बर को
हिन्दुस्तान मिरर न्यूज अलीगढ़ 16 जुलाई 2025 माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, माननीय जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के दिशा निर्देशन में 13 सितम्बर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाना है। अपर जिला जज पूर्णकालीन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों/विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलों जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के बाद जो न्यायालयों में छोटे-छोटे प्रकृति के मामलें लम्बित हो एवं उक्त के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों व प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित, प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाना है। उन्होंने वादकारीगण से अपेक्षा की है कि वे अपने मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराने के इच्छुक हो तो वह अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय या कार्यालय को नियत तिथि से पूर्व प्रेषित करके राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।
अलीगढ़ महानगर में 9 सितंबर तक लागू रहेगी धारा-163
हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: अलीगढ़ 16 जुलाई 2025 श्रावण मास, कांवड़ यात्रा, रक्षाबंधन, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, बारावफात सहित आगामी पर्वों और विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनज़र अलीगढ़ महानगर में 9 सितंबर 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा-163(2) प्रभावी कर दी गई है। यह जानकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर अमित कुमार भट्ट ने दी। उन्होंने बताया कि खुफिया एवं अन्य माध्यमों से यह संकेत मिले हैं कि त्योहारी व परीक्षा काल में कुछ असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। धारा-163 के अंतर्गत लागू प्रतिबंधों के अनुसार किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने, भ्रामक या भड़काऊ सामग्री प्रकाशित करने अथवा प्रसारित करने, सार्वजनिक या धार्मिक स्थलों से उत्तेजक भाषण देने, समुदाय विशेष के विरुद्ध अपमानजनक भाषा या चित्रों के माध्यम से वैमनस्य फैलाने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक रहेगी। शादी, पार्टी, या अन्य सार्वजनिक आयोजनों में लाइसेंसी शस्त्रों का प्रदर्शन अथवा उपयोग वर्जित रहेगा, और उल्लंघन की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी सार्वजनिक स्थान, भवन की छत, दुकान या घर पर पत्थर, बोतल, सरिया या अन्य फेंककर चोट पहुंचाने वाली वस्तुएं एवं ज्वलनशील पदार्थ एकत्र करना या रखना वर्जित रहेगा। इसी प्रकार किसी परीक्षा केन्द्र अथवा सार्वजनिक स्थान पर हथियार, आग्नेयास्त्र, तेजाब, या विस्फोटक पदार्थ लेकर जाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। केवल ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को तथा दिव्यांगजनों को उनके सहारे हेतु छड़ी रखने की छूट दी गई है। सिख समुदाय के लोग म्यान में कृपाण रख सकते हैं। परीक्षा केन्द्रों के आसपास सौ मीटर की परिधि में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों या वैवाहिक कार्यक्रमों में परंपरागत प्रार्थनाओं पर लागू नहीं होगा। इसी तरह आतिशबाजी, पटाखे आदि का निर्माण, भंडारण, विक्रय अथवा प्रयोग बिना अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। धारा-163 के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनाया जा सकेगा, विशेषकर रेलवे स्टेशन, शमशाद मार्केट, सिविल लाइन, जमालपुर क्षेत्र, रेलवे रोड व मालगोदाम के आसपास रात्रिकालीन समय में अनावश्यक भीड़ पर विशेष निगरानी रहेगी। नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थल पर घूमना, उद्दंडता करना, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को किरायेदार बनाना या विदेशी नागरिकों की जानकारी बिना पुलिस को दिए उन्हें ठहराना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग भड़काऊ भाषणों के लिए करना, या किसी समुदाय की भावनाएं भड़काने वाले कार्यों को अंजाम देना, सामाजिक सौहार्द के विरुद्ध माना जाएगा। एडीएम सिटी ने स्पष्ट किया कि उक्त प्रतिबंध आदेश 9 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा, या जब तक इसे पूर्व में निरस्त न कर दिया जाए। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा-233 सहित अन्य प्रावधानों के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश महानगर क्षेत्र में रहने अथवा आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा।





