हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑17 मई : 2025
लखनऊ: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के प्रावधान का उल्लंघन करने वाले लखनऊ के 80 निजी स्कूलों पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालय की ओर से इन स्कूलों की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इन सभी स्कूलों को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है कि आखिर क्यों आरटीई के तहत चयनित बच्चों को दाखिला नहीं दिया गया। यदि समय पर साक्ष्य सहित संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, तो विधिक कार्रवाई के साथ-साथ एनओसी निरस्त कर स्कूलों की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया भी चलाई जाएगी।
क्या है मामला?
सत्र 2025-26 में आरटीई पोर्टल के माध्यम से चयनित बच्चों को 80 निजी स्कूलों ने दाखिला नहीं दिया। इस पर बीएसए ने सभी स्कूलों को नोटिस जारी किया है। इसमें यह भी पाया गया कि 35 स्कूलों के प्रबंधक तो जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में आयोजित RTE बैठक में भी शामिल नहीं हुए।
इन स्कूलों पर निम्नलिखित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है:
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 का उल्लंघन
- निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का हनन
- शासकीय कार्यों में बाधा डालने का आरोप
- उत्तर न देने या गलत जानकारी देने पर विधिक कार्रवाई
जयपुरिया ग्रुप के स्कूल:
- सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल – अलीनगर सुनहरा, गोयल कैंपस, विजयनगर गोमतीनगर विस्तार, बंसल कैंपस, गोमतीनगर
- सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल – सुशांत गोल्फ सिटी, आलमबाग
- कालिंदी पार्क, राजाजीपुरम (बी और ए ब्लॉक), वृंदावन योजना, आनंदनगर, आम्रपाली योजना, अंसल एपीआई सुल्तानपुर रोड, एलपीएस साउथ सिटी समेत कुल 12 स्कूल
- आनंदनगर, अलीगंज प्रथम, अर्शफाबाद, गोमतीनगर (सेक्टर एच), इंदिरानगर, स्टेशन रोड, चौक, आरडीएसओ, महानगर, आशियाना सेक्टर 1, राजाजीपुरम आदि
अन्य स्कूल जिनको नोटिस मिला:
- सेंट एंथोनी स्कूल पारा
- बाल विद्या मंदिर चारबाग
- ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल एल्डिको व आम्रपाली योजना
- बालगाइड स्कूल इंदिरा नगर
- सिटी इंटरनेशनल ठाकुरगंज
- डीपीएस एल्डिको
- लॉयला इंटरनेशनल गोमतीनगर
- नवयुग रेडियंस राजेन्द्रनगर
- जय श्री विनायक कान्वेंट अमौसी
- रेडरोज कानपुर रोड
- ग्रीनवैली मकबूलगंज
- गुरुकुल एकेडमी इंदिरानगर
- ब्राइटलैंड त्रिवेणी नगर
- सनसाइन पब्लिक स्कूल कश्मीरी मोहल्ला
- और अन्य कई स्कूल
बीएसए कार्यालय की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि स्कूलों द्वारा आरटीई नियमों के अनुसार जवाब और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो उनकी मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ेगी। यह मामला न सिर्फ प्रशासनिक गंभीरता का है, बल्कि गरीब बच्चों के शिक्षा अधिकारों से जुड़ा हुआ है।
















