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दिव्यांगजन शादी-विवाह व दुकान निर्माण योजनाओं के लिए करें आवेदन

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

अलीगढ़, 18 नवंबर 2025 : दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांग नागरिकों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु संचालित दो महत्वपूर्ण योजनाओं — दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना तथा दिव्यांग दुकान निर्माण व संचालन योजना — के लिए आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है।

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत यदि पति दिव्यांग है तो 15 हजार रुपये, पत्नी दिव्यांग है तो 20 हजार रुपये तथा दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पात्रता के अनुसार, विवाह के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष एवं युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा दंपत्ति में से कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए। साथ ही, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है।

अधिकारियों के अनुसार, अप्रैल 2024 या उसके बाद विवाह करने वाले दंपत्ति योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदक को विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र, संयुक्त फोटो, जन्मतिथि, आय, जाति, आधार, निवास प्रमाणपत्र और संयुक्त बैंक खाते की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। आवेदन http://divangjan.upsdc.gov.in पोर्टल पर या जनसेवा केंद्र के माध्यम से भरे जा सकते हैं।

इसी प्रकार, दिव्यांग दुकान निर्माण व संचालन योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को दुकान निर्माण हेतु 20 हजार रुपये तथा संचालन हेतु 10 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसमें 25 प्रतिशत धनराशि अनुदान एवं शेष 75 प्रतिशत राशि 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पोर्टल पर किए जा सकते हैं। सभी दस्तावेज संलग्न कर आवेदन की प्रति जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय, विकास भवन, कमरा संख्या 8 में कार्य दिवसों के दौरान जमा करनी होगी।

इन दोनों योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।

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