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46 साल पुराने हत्या केस में पूर्व विधायक विजय मिश्रा दोषी, MP-MLA कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

प्रयागराज MP-MLA कोर्ट का अहम फैसला

Vijay Mishra की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने 46 साल पुराने हत्या मामले में पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए विजय मिश्रा, जीत नारायण, संतराम और बलराम को हत्या का दोषी माना। अब अदालत बुधवार को चारों दोषियों की सजा पर फैसला सुनाएगी।

1980 में कचहरी परिसर में हुई थी हत्या

यह मामला 11 फरवरी 1980 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 35 वर्षीय प्रकाश नारायण पांडेय की प्रयागराज कचहरी परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रकाश नारायण पांडेय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे और अपने खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में जमानत कराने जिला अदालत पहुंचे थे। इसी दौरान उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी।

पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह

अभियोजन के मुताबिक, प्रकाश नारायण पांडेय की संतराम और बलराम से पुरानी दुश्मनी थी। इसी रंजिश के चलते संतराम, बलराम, विजय मिश्रा और जीत नारायण ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। गोलीबारी की इस घटना में पांच अन्य लोग भी घायल हुए थे, जिससे कचहरी परिसर में अफरा-तफरी मच गई थी।

कर्नलगंज थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा

घटना के बाद मृतक के बड़े भाई श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाने में FIR दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई लंबे समय तक चलती रही। सुनवाई के दौरान यह आरोप भी सामने आया कि केस की पत्रावली गायब कर दी गई थी, ताकि आरोपियों को सजा से बचाया जा सके। हालांकि, अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया।

अब सजा पर टिकी निगाहें

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल सुशील कुमार वैश्य और विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह ने पैरवी की। वहीं विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता ताराचंद्र गुप्ता सहित अन्य वकीलों ने बचाव पक्ष रखा। अब पूरे प्रदेश की नजर 13 मई को आने वाले सजा के फैसले पर टिकी हुई है।

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