हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 4 मई : 2025, अलीगढ़
अलीगढ़। भ्रष्टाचार विरोधी सेना के अध्यक्ष पं. केशवदेव गौतम की ओर से सांसद सतीश गौतम के खिलाफ धमकी देने के आरोप में दायर याचिका को अदालत ने परिवाद के रूप में स्वीकार कर लिया है। इस मामले में एमपी-एमएलए मामलों की विशेष अदालत (एसीजेएम) ने सांसद सतीश गौतम को नोटिस जारी करते हुए 2 जून 2025 की तारीख को सुनवाई के लिए नियत किया है।
क्या है मामला?
मेलरोज बाईपास निवासी पं. केशवदेव गौतम ने अदालत में दायर परिवाद में बताया कि 3 अक्टूबर 2023 की रात करीब 10 बजे वह अपने घर पर थे। तभी दो व्यक्ति काले रंग की गाड़ी में सवार होकर उनके घर पहुंचे। उन्होंने खुद को सांसद सतीश गौतम का आदमी बताते हुए कहा कि “सांसद जी ने भेजा है, चलकर उनसे बात कर लो।”
केशवदेव ने स्वास्थ्य खराब होने की बात कहकर जाने से मना कर दिया। इसके बाद वे दोनों व्यक्ति अगले दिन यानी 4 अक्टूबर को रात करीब साढ़े नौ बजे दोबारा उनके घर पहुंचे और फिर से सांसद से मिलने को कहा। इस बार भी जब केशवदेव ने मना किया तो उन्होंने उनके मोबाइल पर सांसद से बात कराई।
सांसद पर धमकी देने का आरोप
परिवाद में आरोप लगाया गया है कि फोन पर सांसद सतीश गौतम ने केशवदेव को धमकाया। जब इस घटना की शिकायत थाना स्तर पर की गई, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मजबूरन केशवदेव ने एमपी-एमएलए कोर्ट की शरण ली।
अदालत की कार्रवाई
याचिका पर सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए मामलों की विशेष एसीजेएम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और सांसद सतीश गौतम को नोटिस जारी करते हुए 2 जून 2025 को अपना पक्ष रखने को कहा है।















