हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
अलीगढ़। नगर निगम सीमा में बिना अनुमति लगाए जा रहे बैनर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग और विज्ञापन सामग्री पर अब सख्ती बरती जाएगी। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने शुक्रवार को सेवाभवन में आयोजित बैठक के दौरान साफ निर्देश दिए कि शहर की सुंदरता बिगाड़ने वालों के खिलाफ अब विधिक कार्रवाई के साथ अर्थदंड भी लगाया जाएगा।
बैठक में नगर आयुक्त ने सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह और तपस्या यादव को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी सार्वजनिक स्थल — जैसे पुल, भवन, पार्क, विद्युत पोल, पानी की टंकी या फुटपाथ — पर बिना अनुमति कोई भी प्रचार सामग्री न लगाई जाए। उन्होंने कहा कि शहर में अनधिकृत तरीके से बैनर, पोस्टर, पंपलेट या वॉल राइटिंग करना अब नगर निगम अधिनियम के उल्लंघन के अंतर्गत माना जाएगा।
नगर आयुक्त ने बताया कि ऐसे मामलों में दोषी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध प्रचार सामग्री न केवल शहर की सुंदरता को खराब करती है, बल्कि इससे साफ-सफाई व्यवस्था और यातायात संचालन पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।
नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों और संस्थाओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार के लिए पहले लिखित अनुमति प्राप्त करें। बिना अनुमति सामग्री लगाने पर जिम्मेदार पक्ष को अर्थदंड से बचाया नहीं जाएगा। नगर आयुक्त ने कहा कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है और इसके लिए प्रशासन पूरी सख्ती से काम करेगा।













