• Home
  • उत्तर प्रदेश
  • हाईकोर्ट का सख्त आदेश: 90 दिनों में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाएं, लापरवाह अफसरों पर होगी कार्रवाई
Image

हाईकोर्ट का सख्त आदेश: 90 दिनों में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाएं, लापरवाह अफसरों पर होगी कार्रवाई

प्रयागराज, हिन्दुस्तान मिरर न्यूज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी अतिक्रमण 90 दिनों के भीतर हटाए जाएं। न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की पीठ ने झांसी निवासी मुन्नीलाल उर्फ हरिशरण की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि ग्राम प्रधान, लेखपाल और अन्य जिम्मेदार अधिकारी यदि सूचना नहीं देते या कार्रवाई में लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय एवं आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक रास्ते और सड़कों पर अतिक्रमण व्यक्ति के जीवन, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इसलिए इस पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जानी चाहिए। अतिक्रमणकारियों पर हर्जाना लगाने और दोषी अधिकारियों पर कदाचार की कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट ने सभी डीएम और एसडीएम को आदेश दिया कि जो अधिकारी 60 दिनों के भीतर अतिक्रमण की सूचना नहीं देंगे, उन पर विभागीय कार्यवाही शुरू की जाए। ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायत संपत्ति का संरक्षक बताया गया है, और यदि वे नियमानुसार सूचना नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध डीएम द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी अतिक्रमण हटाने में राजस्व अधिकारियों को पूरा सहयोग दें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही, आयुक्त, डीएम एवं अन्य अफसरों को प्रत्येक वर्ष अतिक्रमण हटाने व दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी बीच, एक अन्य सुनवाई में हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की भारी कमी पर चिंता व्यक्त की। राज्य सरकार द्वारा दिए गए जवाब में बताया गया कि प्रदेश में लगभग 5000 डॉक्टरों की कमी है। इस पर कोर्ट ने जिलावार कार्यरत डॉक्टरों और पैरा-मेडिकल स्टाफ का विस्तृत ब्योरा तलब किया है।

Releated Posts

शराब की दुकान में सेंधमारी कर चोरी करने वाले आठ आरोपी गिरफ्तार

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ : एक पेटी शराब, 5,610 रुपये, तमंचा-कारतूस, चाकू और वारदात में प्रयुक्त कार बरामद अलीगढ़।…

ByByHindustan Mirror News Aug 19, 2026

135 साल पुराना बैंकिंग कानून खत्म, डिजिटल रिकॉर्ड को मिलेगी कानूनी ताकत

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ : नए कानून में बैंकिंग सबूत पेश करने की प्रक्रिया आसान; पुलिस को कुछ परिस्थितियों…

ByByHindustan Mirror News Aug 19, 2026

छह साल बाद आदित्य हत्याकांड में बड़ा फैसला, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष आरपी यादव समेत 14 को उम्रकैद

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ :जिला जज की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनाया फैसला,दो आरोपी बरी;…

ByByHindustan Mirror News Aug 18, 2026

चुनावी मोड में भाजपा, तीन राज्यों के प्रभारी बदले, विनोद तावड़े को यूपी की कमान

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ :उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब और गुजरात में भी नई जिम्मेदारी, चुनावीरणनीति को धार देने…

ByByHindustan Mirror News Aug 18, 2026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *