• Home
  • फर्रुखाबाद
  • हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद की एसपी को हिरासत में लेने का दिया आदेश, प्रशासनिक हलकों में हड़कंप
Image

हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद की एसपी को हिरासत में लेने का दिया आदेश, प्रशासनिक हलकों में हड़कंप

लखनऊ, हिन्दुस्तान मिरर न्यूज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद की पुलिस अधीक्षक (एसपी) आरती सिंह के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें तत्काल हिरासत में लेने का मौखिक आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकल पीठ ने दिया। मामला तीन लोगों — प्रीति यादव सहित — को अवैध रूप से हिरासत में रखने से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं हो सकता और अगर वरिष्ठ अधिकारी ही कानून की अवहेलना करेंगे, तो आम जनता के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा।

सुनवाई के दौरान एसपी आरती सिंह के वकील ने कोर्ट से मोहलत की मांग की और कहा कि उन्हें विस्तृत जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जाए। अदालत ने इस पर अगली सुनवाई की तिथि तय करते हुए कहा कि यदि आरोप सही पाए गए, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। फर्रुखाबाद पुलिस और जिला प्रशासन में अफरा-तफरी का माहौल है। यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि अदालत ने यह साफ कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो।

Releated Posts

45 हजार होमगार्ड भर्ती का रास्ता साफ, जूनियर एडेड भर्ती की भी समयसारिणी जारी

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 45 हजार से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त…

सहारा इंडिया पर ईपीएफओ का शिकंजा: 1180 करोड़ की संपत्ति कुर्क, कर्मचारियों को मिलेगा पीएफ

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: लखनऊ। सहारा इंडिया द्वारा अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) के 11.80 अरब रुपये जमा…

ByByHindustan Mirror NewsOct 29, 2025

उत्तर प्रदेश पुलिस में शीतकालीन वर्दी पहनने के आदेश जारी

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने शीतकालीन वर्दी लागू करने का आदेश जारी किया है।…

ByByHindustan Mirror NewsOct 26, 2025

ग्राम पंचायतें हैं ग्रामीण विकास की आत्मा: मुख्यमंत्री

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्यों से नवाचारों…

ByByHindustan Mirror NewsOct 14, 2025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top