लखनऊ, हिन्दुस्तान मिरर न्यूज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद की पुलिस अधीक्षक (एसपी) आरती सिंह के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें तत्काल हिरासत में लेने का मौखिक आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकल पीठ ने दिया। मामला तीन लोगों — प्रीति यादव सहित — को अवैध रूप से हिरासत में रखने से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं हो सकता और अगर वरिष्ठ अधिकारी ही कानून की अवहेलना करेंगे, तो आम जनता के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा।
सुनवाई के दौरान एसपी आरती सिंह के वकील ने कोर्ट से मोहलत की मांग की और कहा कि उन्हें विस्तृत जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जाए। अदालत ने इस पर अगली सुनवाई की तिथि तय करते हुए कहा कि यदि आरोप सही पाए गए, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। फर्रुखाबाद पुलिस और जिला प्रशासन में अफरा-तफरी का माहौल है। यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि अदालत ने यह साफ कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो।

















