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स्कूलों में निगरानी व्यवस्था होगी और कड़ी, सीबीएसई ने दिए सीसीटीवी लगाने के निर्देश

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 21 जुलाई 2025

सीबीएसई ने स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश, हाई-रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे होंगे अनिवार्य

नई दिल्ली: छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने देशभर के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। अब सभी स्कूलों को परिसर में हाई-रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। ये कदम बच्चों की सुरक्षा, अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सीबीएसई द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, स्कूलों को अपने प्रवेश और निकास द्वारों, कॉरिडोर, लॉबी, कक्षा कक्षों, लैब, लाइब्रेरी, कैंटीन, स्टोर रूम, खेल के मैदान और अन्य सभी सामान्य क्षेत्रों में रियल-टाइम ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग की सुविधा से लैस सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके।

इसके साथ ही बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जाए ताकि किसी भी घटना की जांच के दौरान रिकॉर्डिंग बतौर सबूत उपयोग में लाई जा सके। रिकॉर्डिंग को क्लाउड या अन्य सुरक्षित माध्यमों में स्टोर करना भी आवश्यक बताया गया है।

सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन नियमों का पालन सुनिश्चित न करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें मान्यता रद्द करना भी शामिल है। बोर्ड ने स्कूल प्रशासन से कहा है कि वे इन दिशानिर्देशों को त्वरित प्रभाव से लागू करें और इसकी रिपोर्ट निर्धारित समयसीमा में भेजें।

यह कदम खासकर बीते कुछ वर्षों में स्कूली बच्चों से जुड़े संवेदनशील मामलों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सीबीएसई का यह प्रयास स्कूलों को ज्यादा सुरक्षित और निगरानीयुक्त माहौल प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय पहल माना जा रहा है।

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