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GST में बदलाव के बावजूद महंगा मिल रहा सामान तो कहा करें शिकायत ?

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

22 सितंबर 2025 को GST दरों में बदलाव लागू किया गया, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही मूल्य पर सामान और सेवाएं उपलब्ध कराना था। लेकिन कई उपभोक्ताओं ने अभी भी महंगा सामान मिलने की शिकायत की है। इसके पीछे कारण हो सकते हैं—व्यापारी द्वारा गलत GST दर का फायदा उठाना, कीमतों में मनमानी या सही टैक्स दर न लगना। ऐसे में उपभोक्ताओं के पास शिकायत दर्ज कराने के कई विकल्प हैं।

कहां करें शिकायत:

  1. GST हेल्पलाइन: भारत सरकार की GST हेल्पलाइन पर आप किसी भी व्यापारी द्वारा गलत दर लागू करने की शिकायत कर सकते हैं।
  2. राज्य GST अधिकारी: अपने राज्य के GST विभाग की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उदाहरण: मध्यप्रदेश GST विभाग mpgst.gov.in
  3. कंज्यूमर फोरम: यदि आपको लगता है कि व्यापारी ने धोखाधड़ी की है, तो स्थानीय कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करें।
  4. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC): यदि राज्य स्तर पर शिकायत हल न हो, तो राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन consumerhelpline.gov.in भी मददगार है।
  5. फूड और सप्लाई विभाग: खाद्य उत्पादों जैसे दाल, चाय, मसाले आदि में मूल्य वृद्धि होने पर राज्य खाद्य विभाग को शिकायत करें।
  6. CBI या विजिलेंस: बड़े पैमाने पर GST से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो या विजिलेंस से संपर्क किया जा सकता है।

शिकायत दर्ज करने का तरीका:

  • विस्तृत शिकायत पत्र तैयार करें और समस्या का पूरा विवरण दें।
  • बिल, इनवॉइस और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
  • सरकारी पोर्टल्स जैसे consumerhelpline.gov.in या gst.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
  • शिकायत के बाद नियमित रूप से फॉलोअप करें और समाधान न मिलने पर उच्च स्तर पर अपील करें।

इस तरह, उपभोक्ता अपने अधिकारों का उपयोग करके महंगा सामान मिलने की समस्या का समाधान पा सकते हैं और सही GST दर सुनिश्चित कर सकते हैं।

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